भारतीय संविधान अनुच्छेद 46 | Article 46 of Indian Constitution in Hindi | Article 46 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 भारतीय संविधान अनुच्छेद 46 | Article 46 of Indian Constitution in Hindi[ Indian Constitution Article 46 in Hindi ] -अनुसूचित जातियों,� अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवॄद्धि--राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवॄद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा ।
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