भारतीय संविधान अनुच्छेद 49 | Article 49 of Indian Constitution in Hindi | Article 49 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 भारतीय संविधान अनुच्छेद 49 | Article 49 of Indian Constitution in Hindi[ Indian Constitution Article 49 in Hindi ] -राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण—संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन] राष्ट्रीय महत्व वाले 4[घोषित किए गए] कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, लुं� न, विरूफण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी ।
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